अलग-अलग धर्म के कपल्स का लिव–इन रिलेशन में रहना किसी कानून में अपराध नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट February 24, 2026 by A K Geherwal कोर्ट ने सभी याचिकाओं को मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने कई फैसलों में माना है कि लिव-इन रिलेशन किसी भी कानून के तहत न तो मना है और न ही सजा का हकदार है. Share on FacebookPost on XFollow usSave