गृह मंत्रालय ने 15 जुलाई 2024 को JIIU ट्रस्ट का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया था. मंत्रालय को जांच में पता चला था कि ट्रस्ट ने विदेशी दान उन गैर-पंजीकृत संस्थाओं को स्थानांतरित किए थे, जिनके पास FCRA की अनुमति नहीं थी, जो नियमों का उल्लंघन है. ईडी अब PMLA के तहत इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है, ताकि पैसे के लेन-देन और अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाया जा सके.
