सुप्रीम कोर्ट ने सेवा के दौरान दिव्यांग हुए कर्मचारी को हटाने को लेकर सीआरपीएफ से सवाल किया है. कोर्ट ने कहा है कि CRPF ने दिव्यांगजन अधिनियम 1995 की धारा 47 का पालन नहीं किया. कर्मचारी को नौकरी से हटाने के बजाय समान वेतन-लाभ वाले किसी अन्य पद पर भेजा जाना चाहिए था.