कपिल सिब्बल ने दलील दी कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना होगा कि क्या ईडी की याचिका अनुच्छेद 226 के दायरे में आती है और अनुच्छेद 131 व 226 के पारस्परिक संबंध तथा चीफ कंजरवेटर ऑफ फोरेस्ट मामले में दिए गए निर्णय का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है.