पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आदेश जारी किया है कि जिन लोगों के घर में PNG कनेक्शन है, वे घरेलू LPG कनेक्शन नहीं रख सकते. ऐसे उपभोक्ताओं को तुरंत LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा. ऐसे उपभोक्ता अब सरकारी तेल कंपनियों से LPG सिलेंडर रिफिल भी नहीं ले सकेंगे.