जया ठाकुर की याचिका में कहा गया है कि महिलाओं के लिए कोटे का लाभ एकदम टाला नहीं जाना चाहिए. इसमें ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग है. नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर एक टिप्पणी की थी. अदालत ने कहा था कि जनगणना और परिसीमन की शर्त को रद्द करना बहुत मुश्किल है.