पंजाब: सुखबीर सिंह बादल को कोर्ट से झटका, 8 साल पुराने मानहानि मामले में जमानत रद्द

पंजाब: सुखबीर सिंह बादल को कोर्ट से झटका, 8 साल पुराने मानहानि मामले में जमानत रद्द

शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को झटका लगा है. आठ साल पुराने मानहानि मामले में चंडीगढ़ जिला अदालत ने बुधवार (17 दिसंबर) को सुखबीर सिंह बादल की जमानत रद्द कर दी और उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिए.

अदालत ने ये कार्रवाई सुनवाई के दौरान सुखबीर बादल के पेश ना होने पर की. ये आदेश अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल गर्ग की अदालत ने पारित किया. ये मामला साल 2017 में अखंड कीर्तनी जत्था के प्रवक्ता और मोहाली निवासी राजिंदर पाल सिंह द्वारा दायर शिकायत से जुड़ा है. केस भारतीय दंड संहिता की धारा 499 (मानहानि) के तहत दर्ज किया गया है.

अगली सुनवाई 9 जनवरी 2026 को होगी

सुनवाई के दौरान सुखबीर सिंह बादल अदालत में उपस्थित नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने उनकी जमानत रद्द करते हुए गैर-जमानती वारंट जारी कर दिए. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 9 जनवरी 2026 तय की है. अदालत ने ये भी चेतावनी दी है कि यदि अगली तारीख पर भी सुखबीर बादल पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ और कड़े आदेश पारित किए जा सकते हैं.

PINJAB

2017 का है मामला

ये मामला 4 जनवरी 2017 का है, जब तत्कालीन दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में राजिंदर पाल सिंह के आवास पर मुलाकात की थी. इस मुलाकात के बाद सुखबीर सिंह बादल द्वारा दिए गए कथित बयान के आधार पर चंडीगढ़ जिला अदालत में मानहानि की शिकायत दायर की गई थी.

सुखबीर सिंह बादल ने क्या कहा था

सुखबीर सिंह बादल ने मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में अखंड कीर्तनी जत्था को प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का राजनीतिक फ्रंट बताया था. ये बयान समाचार पत्रों और टीवी चैनलों पर व्यापक रूप से प्रसारित हुआ, जिससे संगठन की छवि और प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा.

शिकायत में सुखबीर बादल के उस वक्त दिए गए कथित बयान का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था ‘केजरीवाल पंजाब आते हैं और कट्टरपंथियों से मेल-जोल शुरू कर देते हैं. परसों वो अखंड कीर्तनी जत्था के साथ नाश्ता कर रहे थे, जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल का राजनीतिक फ्रंट है, जो सबसे बड़ा आतंकी संगठन है’

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