भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के काम में देरी होने पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के भूमि सुधार विभाग के संयुक्त निदेशक पर 25,000 रुपये का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया है. केंद्र सरकार ने जमीन अधिग्रहण के लिए पैसा दे दिया था, फिर भी काम अटका रहा. हाईकोर्ट ने विभाग की ढिलाई पर सख्त नाराजगी जाहिर की है.
