बड़ी राहत! दिल्ली में कमर्शियल LPG सप्लाई 50% तक बढ़ी, कमी की अफवाहों पर सरकार सख्त

बड़ी राहत! दिल्ली में कमर्शियल LPG सप्लाई 50% तक बढ़ी, कमी की अफवाहों पर सरकार सख्त

दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी को लेकर फैल रही खबरों के बीच दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. रेखा गुप्ता सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में एलपीजी की कमी नहीं है. उन्होंने बताया कि कमर्शियल एलपीजी का आवंटन 20% से बढ़ाकर 50% दिया गया है. उन्होंने कहा कि यह फैसला केंद्र सरकार के निर्देश पर लिया गया है.

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, दिल्ली सरकार ने कमर्शियल LPG सिलेंडर का आवंटन 20% से बढ़ाकर 50% कर दिया है. अब यह 1800 से बढ़कर 4500 सिलेंडर (19 किलो) प्रतिदिन हो गया है. यह बढ़ी हुई सप्लाई तत्काल लागू कर दी गई है. इससे जरूरी सेवाओं, होटल, उद्योग और प्रवासी मजदूरों की जरूरतें बिना रुकावट पूरी होंगी.

कमर्शियल गैस की सप्लाई में दिक्कत नहीं

मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि समय पर लिए गए इस फैसले से दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होगी. नई व्यवस्था के तहत LPG वितरण को 7 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है, जिनके लिए कुल 4,500 सिलेंडर (19 किलो) प्रतिदिन तय किए गए हैं.

किस सेक्टर को कितना आवंटन?

  • स्कूल, अस्पताल, बस अड्डे, रेलवे, एयरपोर्ट – 225 सिलेंडर (5%)
  • सरकारी संस्थान, पीएसयू, औद्योगिक कैंटीन, कम्युनिटी किचन 225 सिलेंडर (5%)
  • होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी 3,375 सिलेंडर (75%)
  • कैटरिंग और बैंक्वेट 225 सिलेंडर (5%)
  • छोटे उद्योग (ड्राई क्लीनिंग, पैकिंग, फार्मा) – 45 सिलेंडर (1%)
  • खेल सुविधा, स्टेडियम आदि 225 सिलेंडर (5%)
  • प्रवासी मजदूर (5 किलो सिलेंडर) – 684 सिलेंडर (4%)

बता दें कि यह सप्लाई केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार की जा रही है, जिसमें पिछले तीन महीने की औसत खपत को आधार बनाया गया है और जरूरी सेक्टर को प्राथमिकता दी जा रही है.

जमाखोरी और कालाबाजारी पर कड़ी निगरानी

जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए वेट्स एंड मेजर्स और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की 70 जॉइंट टीमें पूरे दिल्ली में जांच कर रही हैं. नियम तोड़ने वालों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, एलपीजी वितरण आदेश 2000 और भारतीय न्याय संहिता 2024 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. सप्लाई सामान्य है और वितरण लगातार जारी है. मैं दिल्ली के लोगों से अपील करता हूं कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही उन्हें फैलाएं.

सभी नियमों का पालन किया जाएगा

उन्होंने आगे कहा कि हमारा विभाग सप्लायर और आईजीएल के साथ लगातार संपर्क में है. आईजीएल हर हफ्ते पीएनजी प्रगति रिपोर्ट देता है. उपभोक्ताओं को किसी तरह की समस्या नहीं होगी और सभी नियमों का पालन पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है. मंत्री सिरसा ने जोर देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार हर सेक्टर तक बिना रुकावट LPG पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे वह जरूरी सेवाएं हों, उद्योग हों या प्रवासी मजदूर हों.

PNG कनेक्शन पर दिल्ली सरकार का बड़ा कदम

मीडिल ईस्ट में चल रही जंग का देश में ईंधन की आपूर्ति पर संभावित असर को देखते हुए सरकार LPG गैस सिलेंडर की जगह पाइप्ड PNG गैस कनैक्शन को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है. इस दिशा में दिल्ली सरकार ने भी बड़ा कदम उठाया है. ज्यादा से ज्यादा लोगों को LPG छोड़ PNG कनेक्शन लेने लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली सरकार के PWD विभाग ने PNG रोलआउट को तेज़ी से करने के लिए रोड रेस्टोरेशन चार्ज माफ़ कर दिया है.

रोड रेस्टोरेशन चार्ज भी माफ

दिल्ली पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) ने PNG पाइपलाइन तेज़ी से बिछाने के लिए, रिक्वेस्ट मिलने के 24 घंटे के अंदर रोड-कटिंग की परमिशन देने का फैसला किया है, गुरुवार को एक ऑफ़िशियल ऑर्डर में यह कहा गया. PWD, जो नेशनल कैपिटल में रोड ओनरशिप की मेन एजेंसी है, ने एक नए ऑर्डर में 3 महीने यानी 30 जून, 2026 तक के लिए रोड रेस्टोरेशन चार्ज भी माफ कर दिए हैं.

24 घंटे के अंदर दी जाएगी परमिशन

आदेश में कहा गया है कि यह भी निर्देश दिया जाता है कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) पाइपलाइन बिछाने के लिए रोड कटिंग की परमिशन पूरी रिक्वेस्ट मिलने के 24 घंटे के अंदर दी जाएगी, साथ ही काम तुरंत शुरू करने के निर्देश भी दिए जाएंगे. हालांकि, PWD के आदेश में PNG पाइपलाइन बिछाने वाली कंपनियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि वो काम के दौरान खोदे गए गड्ढों को तुरंत भर दें ताकि जनता को किसी भी प्रकार का जोखिम या असुविधा न हो.

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