साल 2005 के बहुचर्चित बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने इस मामले के दोषी आबिद की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है. जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की डिवीजन बेंच ने अधिवक्ता राजर्षि गुप्ता की दलीलों को सुनने के बाद यह राहत दी.