राज्य सही प्रक्रिया से स्वीकृत पद पर नियुक्त लंबे समय से काम कर रहे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को रेगुलर करने से मना नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

राज्य सही प्रक्रिया से स्वीकृत पद पर नियुक्त लंबे समय से काम कर रहे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को रेगुलर करने से मना नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (30 जनवरी) को कहा कि राज्य मॉडल एम्प्लॉयर होने के नाते कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को सिर्फ इसलिए रेगुलर करने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें …

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