Karnataka HC Divorce Plea: कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जिसने पति की क्रूरता के आधार पर तलाक की याचिका खारिज कर दी थी. पति की दलीलों पर हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि याचिककर्ता को पत्नी की बजाए एक नौकरानी की जरूरत थी. हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान और क्या-क्या कहा, पढ़ें पूरी खबर….