शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता नहीं, दो से अधिक संतान प्रतिबंध हटेगा- निकाय चुनाव पर राजस्थान सरकार

शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता नहीं, दो से अधिक संतान प्रतिबंध हटेगा- निकाय चुनाव पर राजस्थान सरकार

राजस्थान सरकार ने साफ किया है कि नगर निकाय व पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता जरूरी नहीं की जाएगी. साथ ही दो से ज्यादा संतान वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर लगी रोक हटाने के लिए विधेयक तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

राज्य विधानसभा में कांग्रेस विधायक पूसाराम गोदारा के लिखित सवाल के जवाब में सरकार ने यह जानकारी दी. गोदारा ने पूछा था कि क्या सरकार नगर निकाय चुनावों में उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता और संतान संबंधी प्रावधानों में संशोधन करने पर विचार कर रही है.

शैक्षणिक योग्यता पर रोक नहीं

सरकार ने साफ किया कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 21 में शैक्षणिक योग्यता का कोई प्रावधान नहीं है. इसलिए अनपढ़ या कम पढ़े-लिखे व्यक्ति भी निकाय व पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे. सरकार ने कहा कि इस नियम में संशोधन का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है.

दो से ज्यादा बच्चो वालों पर रोक हटाने की प्रक्रिया शुरू

दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रावधान में संशोधन के लिए सरकार ने कदम बढ़ाए हैं. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 24 में बदलाव के लिए एक विधेयक का प्रस्ताव विधि विभाग को भेजा गया है, जो फिलहाल प्रक्रियाधीन है. इसके पास होने के बाद तीन बच्चों वाले उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकेंगे.

राजस्थान में पहले दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों को स्थानीय निकाय व पंचायत चुनाव लड़ने से रोकने का प्रावधान था. यह नियम जनसंख्या नियंत्रण को ध्यान में रखकर बनाया गया था. कांग्रेस विधायक पूसाराम गोदारा ने सरकार के इस जवाब का स्वागत किया है. उनका कहना है कि यह फैसला लोकतंत्र को व्यापक बनाएगा और सभी वर्गों को चुनाव लड़ने का मौका देगा.

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