सहायक कलेक्टर ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत कृषि भूमि लेनदेन को अमान्य घोषित किया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत कृषि भूमि लेनदेन को रद्द करने के लिए सहायक कलेक्टर ही सक्षम प्राधिकारी हैं।

Enjoy this blog? Please spread the word :)

Exit mobile version