सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला! कन्वर्ट के साथ ही खत्म हो जाएगा अनुसूचित जाति का दर्जा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य मजहब को मानता है, उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। किसी अन्य मजहब में कन्वर्ट करने से अनुसूचित …
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