उत्तराखंड में एमबीबीएस के बाद पीजी करने वाले बांडधारी डॉक्टरों की पहाड़ पर सेवा को लेकर हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने कहा कि बांडधारी केवल तीन साल तक पहाड़ पर सेवा देंगे। इसके साथ ही मामले से जुड़ी अन्य सभी लंबित अर्जियां …
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