63 से 620 रुपए! कैदियों की बढ़ी कमाई पर केरल हाईकोर्ट का साफ संदेश, सरकार के फैसले को बताया जायज; PIL खारिज

Kerala High Court: केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा कैदियों की मजदूरी बढ़ाने के आदेश को बरकरार रखा. अदालत ने जनहित याचिका खारिज कर दी. जजों ने कहा कि कैदियों को बिना काम के मजदूरी नहीं दी जा रही है और यह योजना उनके पुनर्वास और समाज में पुनः समावेशन के उद्देश्य से लागू की गई है.

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