अब SIM-बाइंडिंग नियम मैसेजिंग ऐप्स पर भी लागू होगा. अभी तक यह बैंकिंग और UPI जैसे ऐप्स में ही होता था, जहां SIM एक्टिव न होने पर इन्हें लॉगइन नहीं किया जा सकता था. देश में पहली बार होगा जब ऐप-आधारित मैसेजिंग सेवाओं को भी टेलीकॉम जैसी सख्त नियमावली में लाया गया है.