दिल्ली में नई EV पॉलिसी से वाहनों पर मिलेगी भारी सब्सिडी, प्रदूषण पर कसेगा शिकंजा! जनवरी में हो सकता है ऐलान

दिल्ली में नई EV पॉलिसी से वाहनों पर मिलेगी भारी सब्सिडी, प्रदूषण पर कसेगा शिकंजा! जनवरी में हो सकता है ऐलान

दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी को लेकर काम तेज कर दिया है. सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार जनवरी के पहले हफ्ते तक नई EV पॉलिसी जारी करेगी. इस पॉलिसी में खासतौर पर मिडिल क्लास और छोटे वाहन चालकों को बड़ी राहत देने की तैयारी है. साथ ही दिल्ली में प्रदूषण कम करने को लेकर भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

सरकारी सूत्रों के अनुसार, नई EV पॉलिसी में दोपहिया वाहनों पर भारी सब्सिडी देने का प्रस्ताव शामिल किया गया है. अगर कोई व्यक्ति अपने पेट्रोल से चलने वाले दोपहिया वाहन को इलेक्ट्रिक में शिफ्ट करता है, तो उसे 35 से 40 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है. इससे इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक खरीदना आम लोगों के लिए और आसान हो जाएगा. भारी सब्सिडी मिलने पर लोग आसानी से नई EV पॉलिसी को अपनाएंगे.

पेट्रोल-डीजल के वाहनों पर भी सब्सिडी

बताया जा रहा है कि इतना ही नहीं, सरकार की कमर्शियल थ्री व्हीलर चालकों को भी बड़ी राहत देने की योजना है. ऑटो और ई-रिक्शा जैसे वाहनों को EV में बदलने पर सरकार की ओर से भारी सब्सिडी दी जाएगी, जिससे प्रदूषण कम करने के साथ-साथ ड्राइवरों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी. सरकार का फोकस सिर्फ छोटे वाहन ही नहीं, बल्कि पेट्रोल-डीजल से चलने वाले 20 लाख रुपये तक के वाहनों को भी EV में शिफ्ट कराने पर है. ऐसे वाहन मालिकों को भी नई EV पॉलिसी के तहत सब्सिडी देने का प्रस्ताव ड्राफ्ट में शामिल किया गया है.

PUC सर्टिफिकेट को लेकर सरकार सख्त

वहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को ओला और उबर के साथ दिल्ली-NCR क्षेत्र में अपनी प्राइवेट बसें चलाने की संभावना पर चर्चा की. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जिन लोगों के पास PUC (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट नहीं है, उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाना चाहिए. फिलहाल, जिन लोगों पर PUC सर्टिफिकेट न होने पर जुर्माना लगता है, वे अक्सर लोक अदालत में 100 रुपये की मामूली रकम देकर जुर्माना माफ करवा लेते हैं. हालांकि, सरकार अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को PUC सर्टिफिकेट लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है, और इसलिए, इसके न होने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

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