दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए शर्टलेस प्रदर्शन से जुड़े मामले में भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) के नेशनल इंचार्ज मनीष शर्मा को राहत दी है. कोर्ट ने मनीष शर्मा को 1 लाख रूपए के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दी है.
हालांकि जमानत की शर्तों के मुताबिक मनीष शर्मा बिना अदालत की इजाजत के देश के बाहर नहीं जाएंगे. मनीष शर्मा को जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर और पता शेयर करना होगा.
इसके अलावा पता और मोबाइल नंबर अगर बदलना होगा तो इसकी सूचना जांच अधिकारी और कोर्ट को देनी होगी. साथ ही जांच के लिए जब बुलाया जाए तब उसमें शामिल होना होगा. कोर्ट ने कहा कि मनीष शर्मा इस केस से जुड़ किसी गवाह से संपर्क नहीं रखेंगे.
