मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की पीठ ने कहा कि डीवीएसी को ईडी द्वारा साझा की गई जानकारी के आधार पर मंत्री के एन नेहरू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए. पीठ ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि यद्यपि ईडी की शिकायत अस्पष्ट थी, लेकिन उसने प्रचुर मात्रा में ऐसी सामग्री प्रस्तुत की जो पहली नजर में आरोप के सत्य होने का संकेत देती है.
