राज्य सही प्रक्रिया से स्वीकृत पद पर नियुक्त लंबे समय से काम कर रहे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को रेगुलर करने से मना नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (30 जनवरी) को कहा कि राज्य मॉडल एम्प्लॉयर होने के नाते कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को सिर्फ इसलिए रेगुलर करने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें …
The post राज्य सही प्रक्रिया से स्वीकृत पद पर नियुक्त लंबे समय से काम कर रहे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को रेगुलर करने से मना नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट appeared first on Devbhoomi Media.