सहायक कलेक्टर ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत कृषि भूमि लेनदेन को अमान्य घोषित किया May 17, 2026 by A K Geherwal इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत कृषि भूमि लेनदेन को रद्द करने के लिए सहायक कलेक्टर ही सक्षम प्राधिकारी हैं। Share on FacebookPost on XFollow usSave